विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास),
विभूति खण्ड, फेज-2,गोमती नगर,
लखनऊ-226010
(विज्ञापन सं0-03/विसेआ/2020/तकनीशियन(विद्युत)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सामूह 'ग की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित
परीक्षा (CBT) के द्वारा, तकनीशियन (विद्युत) हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन
ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आगंत्रित हैं। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है।
इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिo के पास सुरक्षित है।
* आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोगुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है ।
* विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक
पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 के अनुसार
Normalisation method (CBT) के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
उक्त पदों पर आरक्षण उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत
आवेदन कर सकते हैं।
* केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।
वेतनमानः- सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल -4, रू० 27200/ (न्यूनतम स्तर) एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन
में लागू, नियमानुसार देय होगें।
अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें-
आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्0 की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित
छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र
(NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है:-
(i) इलेक्ट्रीशियन
पद कोड- 826
अनारक्षित -245
नॉन क्रीमीलेयर -164
अनुसूचित जाति-127
अनुसूचित जनजाति -12
अर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग- 60
1. वेतन मान :- 27200
2.शेक्षिक अहिरता:-
(ii) इलेक्ट्रिकल
(iii) इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्न्तगत विद्युत वितरण)
3. आयु : दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।
आयु में अनुमन्य छूट :
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (र्वतंत्रता
संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उoप्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर
प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
(ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने रोना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को
उनके द्वारा सैना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट
अनुमन्य होगी।
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